मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण शुरू
इस योजना में राजस्थान के नागरिकों को 5000000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
इस योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के तहत 110 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत किसानों को भी योजना में शामिल किया गया है।
इन सभी परिवारों का पंजीकरण होना जरूरी है।
बाकी परिवार सालाना प्रीमियम राशि का 50 फीसद भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सभी पात्र परिवार 1 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021 तक मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं।
यह योजना 1 मई 2021 से शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
इस योजना के तहत पंजीकरण
इस योजना के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा इस योजना के तहत सभी उपखंड क्षेत्रों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिला कलेक्टर द्वारा 7 अप्रैल को दिए गए निर्देशानुसार ग्राम पंचायत चंदलाई में पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। घास, बामोर, हरचेरा, चानन, भरनी, सांखला, ताखोली, दखियान, पालदा, दरदहिंद, मेहंदी, अरनियाकेदार, देवपुरा, सोरन, मंडावर, देवली-भांची, बड़ोनी, हथौना, परना, अरनियामल, काबरा, लावंदर व पंचायत समिति टोक के सोनवा। पिपलू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डोडवाड़ी, चौगाई, पिपलू, नानर, जवली, ग्राम पंचायत सिंद्रा, खानदेवत, डागराथल, सिद्ध, रजवास, पीला, बनास्थली, पहाड़ी, खंडवा,
नटवाड़ा एवं पंचायत समिति निवाई में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा लांबरी सिंह, लावा, मलिकपुर, मोरला, नगर, पचेवर व पराली, पंचायत समिति देवली ग्राम पंचायत चरनेट, रामसागर, गुरी, नगरफोर्ट, बलुंडा, बड़ोली, कांवरा, चंदवार, घोडा, चंद्रसिंहपुरा, ढंढाला, तोकरवास व ख्वासपुरा, उनियारा ग्राम पंचायत छेलिया, खंड़, सुरीली, बनेठा, रूपपुरा, रूपवास, पाली, कचरा, बोरिया, बिलासपुर, बिलासपुर, फुल, बिलासपुर, फुल, फुल, फुला, फुला, रानीपुरा, डिचलिया, मोहम्मदगढ़, सुठौदा, काकुड़, शेरपुरा और गोठड़ा में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन के लिए शिविर लगाने वाली इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2021 से शुरू हो गई है।
इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक चलेगी।
इसके बाद 1 मई 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021
इस योजना के तहत आप खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जन आधार से जेंडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-मित्र पर आवेदन कर सकते हैं।
पंजीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में 1 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021 तक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा।
इन रजिस्ट्रेशनों को जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर और संबंधित उपमंडल अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर लागू किया जाएगा।
पंजीकरण 30 अप्रैल, 2021 तक चलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण इस योजना को अपने दम पर ऑनलाइन लागू किया जा सकता है और ई-मित्र पर जनाधार लिंक प्लेटफॉर्म से भी लागू किया जा सकता है।
इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होनी है। ये रजिस्ट्रेशन भी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से किए जाएंगे।
इस योजना में राष्ट्रीय उर्वरक संरक्षण अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
अब प्रदेश का कोई भी नागरिक बीमार पड़ने पर इलाज से वंचित नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। सभी पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी दी जाए।
इस योजना की एक विशेषता यह है कि इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदा कामगारों, लघु और सीमांत किसानों को दिया जाएगा ।
पंजीकरण के लिए जीवन आधार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के सभी पात्र परिवार, जिन्हें पहले से ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, को इस योजना के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है ।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जन आधार कार्ड जरुरी
लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए अपना जनाधार कार्ड और आधार कार्ड लाना होगा।
जिन परिवारों के पास जनाधार कार्ड नहीं है, उन्हें पहले जन आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इसके बाद ही वह मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीयन करा सकेंगे। पंजीकरण के बाद लाभार्थी द्वारा योजना के सॉफ्टवेयर से पॉलिसी के दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं।
अगले आदेश तक सभी जिलों में पंजीकरण शिविर नहीं लगाए जाएंगे, जहां आदर्श आचार संहिता लागू है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं :
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5000000 रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी व अन्य लाभार्थी अपना पंजीकरण करा सकते हैं या ई-मित्र पर पंजीकरण करा सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सार्वजनिक आधार नंबर या जन आधार पंजीकरण की रसीद होनी चाहिए।
अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको जन आधार प्रवेश लेना चाहिए।
इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 1 से 10 अप्रैल, 2021 तक पंजीकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
लाभार्थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक अपना या ई-मित्र के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं।
इस योजना का लाभ सभी राजस्थान निवासियों को 1 मई, 2021 से मिलेगा।
पात्र परिवारों, लघु और सीमांत किसानों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना के संविदा कर्मियों के लिए बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा।
इसके अलावा, अन्य परिवारों को प्रति वर्ष ₹ 850 का प्रीमियम देना होगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ व विशेषताए
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीलाल स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है।
यह योजना 1 मई 2021 से शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी को 500000 रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीव सावता बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सा में होने वाले भारी खर्च से प्रदेश के नागरिकों को मुक्त कराया जाएगा।
अब प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस योजना के तहत जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पंजीकृत करना होगा।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन अपने आप किया जा सकता है और ई-मित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होनी है।
ये रजिस्ट्रेशन भी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से किए जाएंगे। अब अगर वह बीमार पड़ जाते हैं तो देश का कोई भी नागरिक इलाज से वंचित नहीं रहेगा।
इस योजना का सभी प्राधिकरणों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रचार किया जा रहा है। ताकि योजना के बारे में जानकारी सभी पात्र लाभार्थियों से साझा की जा सके।
इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदा कामगारों, लघु और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है ।
इस योजना का बजट सरकार ने 3500 करोड़ रुपये तय किया है।
मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता और महत्वपूर्ण दस्तावेज
- राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आवेदक बीपीएल परिवार से होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया अगर आप मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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