(फॉर्म) हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन | Apply Haryana Birth Certificate
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र
यह प्रमाण हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति के जन्म के बाद बनाया जाता है जो अलग-अलग परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान या उम्र के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (आरबीडी एक्ट नंबर 1969) के अनुसार होना जरूरी है।
एक्ट के मुताबिक बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर बच्चे के जन्म पर रिपोर्ट दर्ज करानी होती है।
हरियाणा राज्य में भी इस नियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति का जन्म और मृत्यु है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र है जो राज्य के सभी नागरिक हैं।
जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा का उपयोग
स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के समय किया जा सकता है।
पासपोर्ट या ड्राइवर का लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करना।
अब लोगों को न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और न ही किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भी समय की बचत होगी।
राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका लाभ सरकार द्वारा संचालित अन्य सरकारी योजनाओं से उठाया जाना चाहिए।
आयु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज (पात्रता)
💢 आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
💢 व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
💢 माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र
💢 माता-पिता का पहचान प्रमाण
💢 राशन कार्ड
💢 मोबाइल नंबर
💢 पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए ।
सबसे पहले आवेदक को ई-दिशा/ई जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपका मुख्य पृष्ठ खुलेगा।
इस पेज पर आपको "डाउनलोड फॉर्म और निर्देश" का विकल्प दिखाई देगा, जिसे आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा।
इस पेज पर आपको जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
आवेदन फॉर्म पीडीएफ के लिए आपको यहां से जन्म प्रमाण पत्र करना होगा।
पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जन्मतिथि, बच्चे का नाम, जन्म कहां जन्म हुआ था, उसका नाम आदि के रूप में मांगी गई सारी जानकारी भरनी होगी।
सारी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र में अटैच कर अपने संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन का स्टेटस कैसे देखें
सबसे पहले आपको इस दिशा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा।
इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके समय में एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आप अपनी दिशा/सिंपल आईडी और मोबाइल नंबर/मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन कोड या सिटीजन आईडी डालनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको अपने आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना पड़ेगा।
प्रमाण पत्र कैसे सत्यापित करें?
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
इस होम पेज पर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा।
इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा।
इस पेज पर आपको कुछ जानकारी भरनी होगी जैसे चुनिंदा एप्लीकेशन, इदीशा ट्रांजैक्शन आईडी डालें, सीआईडीआर आईडी डालें आदि।
सारी जानकारी भरने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करना होगा।
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