प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (पॉलिसी वर्ष 2016-17) DOWNLOAD FORM PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA
Q1. योजना का स्वरूप क्या है ?
यह योजना एक वर्ष की कवर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीकरणीय है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है ।
Q2. योजना के तहत क्या लाभ होंगे और देय प्रीमियम ?
12 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य है।
लाभ इस प्रकार हैं-
दोनों आंखों का नुकसान या दोनों हाथ या पैर के उपयोग की हानि
2 लाख रुपये मिलेंगे
एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या फुटर्स के उपयोग की हानि।
1 लाख रुपये मिलेंगे
खाताधारक की म्रत्यु होने पर 2 लाख रूपए का क्लेम दिया जायेगा
Q3. प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा ?
नामांकन पर दी जाने वाली सहमति के अनुसार, एक किस्त में 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। सदस्य इस योजना के लागू होने तक हर साल ऑटो-डेबिट के लिए एकमुश्त अधिदेश भी दे सकते हैं, बढकर पुनः अंशांकन किया जा सकता है जिसे योजना के अनुभव की समीक्षा करने पर आवश्यक समझा जा सकता है ।
Q4. योजना की पेशकश/प्रशासन कौन करेगा ?
यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के द्वारा प्रदान की जाती है जो प्रतिभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद की पेशकश करने के इच्छुक हैं । इस योजना में भाग लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को शामिल कर सकते हैं।
Q5. सदस्यता लेने के लिए कौन पात्र होगा ?
भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत (एकल या संयुक्त) बैंक खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा एक या अलग-अलग बैंकों में रखे गए कई बैंक खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
Q6. नामांकन अवधि और तौर-तरीके क्या है ?
शुरुआत में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक कवर अवधि के लिए लॉन्च होने पर उपभोक्ताओं को 31 मई 2015 तक अपने ऑटो-डेबिट विकल्प को एनरोल करने और देने की उम्मीद थी, जिसे 31 मई 2016 तक बढ़ा दिया गया था। जो ग्राहक पहले वर्ष से आगे जारी रखना चाहते हैं,वे लगातार 31 मई से पहले ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति देने की उम्मीद होगी । देरी से नवीनीकरण इस तारीख के बाद पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर संभव हो सकता है, शर्तों के अधीन है कि निर्धारित किया जा सकता है ।
Q7. क्या प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल होने में असफल रहने वाले पात्र व्यक्ति बाद के वर्षों में शामिल हो सकते हैं ?
हां, ऑटो-डेबिट के जरिए प्रीमियम के भुगतान पर। भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी तदनुसार शामिल हो सकते हैं ।
Q8. क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से शामिल हो सकते हैं ?
जो व्यक्ति किसी भी बिंदु पर योजना से बाहर निकलते हैं, वे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं, बशर्तों के अधीन जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
Q9. योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा ?
भाग लेने वाले बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होंगे। पीएसजीआईसी/चुनी हुई बीमा कंपनी द्वारा प्रतिभागी बैंक के परामर्श से एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है ।
Q10. दुर्घटना कवर आश्वासन कब समाप्त हो सकता है ?
सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर भी समाप्त/प्रतिबंधित होगा:
1.आयु 70 वर्ष (जन्म दिन के नजदीक) प्राप्त करने पर।
2. बीमा को बंद करने के मामले में बीमा को रखने के लिए बैंक के साथ खाता बंद करना या बीमा को में रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता
3. यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित हो जाएगा और प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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