पशुपालन एवं डेयरी हाई टेक डेयरी यूनिट्स की स्थापना के लिए योजना पात्रता
1 आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए और हरियाणा के निवासी
2 आवेदक बेरोजगार होने चाहिए।
3 कोई अनिवार्य शैक्षिक योग्यता या प्रशिक्षण आवश्यकताओं होगा ।
4 इस योजना के तहत किसी भी समूह/फर्म/संस्था को आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह योजना एक व्यक्तिगत लाभार्थी होने के कारण है
5 आवेदक को बेरोजगार होना होगा और इसलिए शुल्क के तहत आवश्यक अन्य शर्तों का पालन करने का वादा करते हुए एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करें
अंत्योदय-सरल हेल्पलाइन 1800-2000-023 1 saral.haryana@gov.in ईमेल पशुपालन और डेयरीहाई टेक डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए योजना।
प्रदान की जाने वाली बेनिफिट योजना के तहत ब्याज के लिए वित्तीय सहायता● 21-50 दुधारू पशु डेयरी इकाइयां--दुधारू पशुओं की 75% लागत पर ब्याज सब्सिडी (25% मार्जिन मनी होने) दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए लाभार्थी द्वारा इन मिल्क21-50 पशुओं की खरीद के लिए ऋण के रूप में लिया गया है। दुधारू दुधारू 6.10 और 11.20 डेयरी इकाइयां हैं
● दूध की 85% लागत पर ब्याज सब्सिडी पशु (15% मार्जिन मनी होने के नाते) है जिसे लाभार्थी द्वारा खरीदने के लिए ऋण के रूप में लिया गया है यह दुधारू पशु 3-5, दुधारू पशुओं की स्थापित करने के लिए दुधारू पशुओं की लागत 6-10 डेयरी इकाइयां और 11-20 दुधारू पशुओं की स्थापना; 3-5,6-10 और 11-20
● देशी दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयां इन दुधारू पशुओं की खरीद के लिए ऋण के रूप में प्राप्त दुधारू पशुओं की 100 प्रतिशत लागत पर 3-5-20 स्टैंडअलोन प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में
● 25% लागत मार्जिन मनी और शेष 75% इकाई की लागत को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। प्रसंस्करण इकाइयों/उपकरणों के लिए अधिकतम अनुमेय सीमा 10 रुपये से अधिक नहीं होगी। 10,00,000 रुपये (दस लाख) । योजना के तहत बीमा के लिए वित्तीय सहायता
● इस योजना के तहत पहले वर्ष के लिए दुग्ध पशु बीमा के लिए 50 प्रतिशत की दर से बीमा प्रीमियम वहन किया जाएगा।
● इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में पहले वर्ष के लिए दुधारू पशु बीमा के लिए 100% की दर से बीमा प्रीमियम वहन किया जाएगा। अंत्योदय-सरलहेल्पलाइन 1800-2000-023 saral.haryana@gov.in ईमेल 100 प्रतिशत की दर से बीमा प्रीमियम 100 प्रतिशत की दर से यदि लाभार्थी योजना के तहत बगुला, साहीवाल और बेलाही नस्ल की 3-5 और 6-10 दुधारू पशु डेयरी इकाइयों को सेट करता है तो पहले वर्ष के लिए दुधारू पशु बीमा के लिए वहन किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज पहचान/नागरिकता प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी) (अनिवार्य) राशन कार्ड
1 वोटर कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
2. आधार (अनिवार्य)
3. पैन कार्ड (अनिवार्य)
4. अपलोड करें बैंक पासबुक (अनिवार्य)
5) एनओसी (प्रारूप संबंधित सेवा क्षेत्र बैंक (अनिवार्य) डाउनलोड Www.pashudhanharyana.gov.in)
6) विभाग की वेबसाइट अपलोड रद्द चेक (गैर अनिवार्य)
7 से डाउनलोड किया जा सकता है । बीपीएल साक्ष्य (निम्नलिखित में से कोई भी) (अनिवार्य न) ।
● बीपीएल प्रमाण पत्र
8. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फोटोकॉपी (निम्नलिखित में से कोई भी) (गैर-अनिवार्य)।
● डेयरी यूनिट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फोटोकॉपी
● पिगजरी यूनिट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फोटोकॉपी
● भेड़ इकाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फोटोकॉपी
● बकरी इकाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फोटोकॉपी
सेवा के लिए शुल्क सरकार ने केंद्रीय सेवा अटल सेवा केंद्र (सीएससी) सेवा शुल्क 10 रुपये का शुल्क लिया जायेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्टर करना होगा उसके बाद आप खुद अपने आप भी इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकतेहै
No comments:
Post a Comment