Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन - ONLINE SARKARI YOJNA

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Sunday, May 2, 2021

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मांधान एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनी है।

 


असंगठित कामगार (यूडब्ल्यू) ज्यादातर घर आधारित कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, वॉशर पुरुष, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वयं के खाता श्रमिक, कृषि कामगार, निर्माण कामगार, बीड़ी कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, ऑडियो-विजुअल कामगार या कामगार इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं । देश में लगभग 42 करोड़ ऐसे असंगठित कामगार हैं।

यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत उपभोक्ता को 60 वर्ष  आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा।

 

🔰 पारिवारिक पेंशन केवल जीवन साथी पर ही लागू होती है।

🔰 योजना की परिपक्वता पर व्यक्ति 3000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 

🔰 पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता करने में मदद करती है ।

🔰 यह योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं ।

🔰 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह तक मासिक अंशदान करना होगा।

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना से लाभ प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना का लाभ इस प्रकार है। 

जिन लोगों की आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, वे अब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, जो उस उम्र के बाद सरकार की ओर से बहुत अच्छा योगदान है। पेंशन प्राप्त करते समय यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाता है इस योजना का लाभ यह है कि जिन कामगारों की आय अपनी दिन की आय के आधार पर तय नहीं होती है, वे इस योजना के लिए पात्र होते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। 6 मई, 2020 तक इस योजना के लिए करीब 6.45 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। 

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2020 -

दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत आप जो प्रीमियम जमा करते हैं, वह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में जमा होगा और बाद में 60 साल की उम्र के बाद आपको मिलने वाली पेंशन भी एलआईसी को दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप एलआईसी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए योग्यता इस प्रकार हैं। 

आवेदक की आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए 

आवेदक का अपना बैंक खाता होना चाहिए जिसे आधार कार्ड से जुडा हुआ होना चाहिए 

लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए 

आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए 

 

प्रधानमंत्री योगी मंधन योजना दस्तावेज- 

🔆 पहचान पत्र 

🔆 मोबाइल नंबर

🔆 पासपोर्ट आकार फोटो

🔆 रिहायशी प्रमाण पत्र

🔆 असंगठित कार्यकर्ता के लिए  (UW)

🔆 प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम नहीं होना चाहिए

🔆 संगठित क्षेत्र में शामिल (ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य)एक आयकर दातावह/वह अधिकारी होना चाहिए

🔆 आधार कार्ड की फोटो स्टेट

🔆आईएफएससी के साथ बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या

https://maandhan.in/scheme/pmsym

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